नई दिल्ली, 14 अक्टूबर
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निर्देश दिया है कि सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करना होगा।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि 9 अक्टूबर को जारी इस निर्देश का उद्देश्य राजनीतिक प्रचार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
यह आदेश बिहार विधानसभा के आम चुनाव और छह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की आठ विधानसभा सीटों के उपचुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आया है।
ECI के अनुसार, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक विज्ञापनों की पूर्व-प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर MCMC का गठन किया गया है।
बयान में कहा गया है, "संबंधित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन के बिना राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित किसी भी इंटरनेट-आधारित मीडिया/वेबसाइट पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।"