Sunday, September 14, 2025  

ਕੌਮੀ

EPFO ने ट्रांसफर क्लेम प्रक्रिया को तेज करने के लिए नया Form 13 फंक्शनलिटी लॉन्च किया

April 25, 2025

नई दिल्ली, 25 अप्रैल

ईपीएफओ ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के ट्रांसफर की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। इसके लिए उसने एक नया फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी लॉन्च किया है, जिससे नए खाते में फंड ट्रांसफर करने में तेजी आएगी। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

अब से, ट्रांसफर क्लेम को ट्रांसफरर (स्रोत) कार्यालय में मंजूरी मिलने के बाद, पिछला खाता तुरंत ट्रांसफरी (गंतव्य) कार्यालय में सदस्य के वर्तमान खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे ईपीएफओ के सदस्यों के लिए "जीवन को आसान बनाने" के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

अभी तक, पीएफ संचय का ट्रांसफर दो ईपीएफ कार्यालयों की भागीदारी से होता था। एक, जहां से पीएफ संचय ट्रांसफर किया जाता है (स्रोत कार्यालय) और दूसरा वह ईपीएफ कार्यालय जहां ट्रांसफर वास्तव में जमा किया जाता है (गंतव्य कार्यालय)।

बयान में कहा गया है कि अब प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से ईपीएफओ ने एक संशोधित फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता शुरू करके गंतव्य कार्यालय में सभी स्थानांतरण दावों के अनुमोदन की आवश्यकता को हटा दिया है। इस कदम से 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे हर साल होने वाले लगभग 90,000 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की सुविधा होगी, क्योंकि पूरी हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी आएगी। संशोधित फॉर्म 13 कार्यक्षमता पीएफ संचय के कर योग्य और गैर-कर योग्य घटकों का विभाजन भी प्रदान करती है ताकि कर योग्य पीएफ ब्याज पर टीडीएस की सटीक गणना की जा सके। इस साल जनवरी में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए नौकरी बदलने के अधिकांश मामलों में नियोक्ता से अनुमोदन की आवश्यकता को हटाकर स्थानांतरण प्रक्रिया को आसान बना दिया। ईपीएफओ ने व्यवसाय करने में आसानी के लिए नियोक्ताओं द्वारा आधार सीडिंग के बिना यूएएन के थोक निर्माण की सुविधा भी शुरू की है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कारोबार को और अधिक आसान बनाने तथा छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों द्वारा छूट के समर्पण/रद्दीकरण के परिणामस्वरूप ईपीएफओ को भेजे गए पिछले संचयों के उचित लेखा-जोखा के संबंध में उठाई जा रही शिकायतों के समाधान के लिए तथा अर्ध-न्यायिक/वसूली कार्यवाही के परिणामस्वरूप पिछले अवधि के अंशदानों के प्रेषण से संबंधित अन्य मामलों में, ईपीएफओ ने ऐसे सदस्यों के लिए यूएएन बनाने/पिछले संचयों को जमा करने के लिए आधार की आवश्यकता में ढील देने का निर्णय लिया है।

साथ ही, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सदस्य आईडी और अन्य सदस्य जानकारी के आधार पर यूएएन के थोक सृजन की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि ऐसे सदस्यों के खातों में धनराशि को शीघ्रता से जमा किया जा सके।

इस संबंध में, उपरोक्त मामलों में यूएएन के थोक सृजन के लिए एफओ इंटरफेस में फील्ड कार्यालयों को एक सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता पहले ही तैनात और उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा ईपीएफओ एप्लीकेशन में आधार की आवश्यकता के बिना पिछले संचयों का भी लेखा-जोखा रखा जा सकता है, बयान में कहा गया है।

हालांकि, पीएफ संचय की सुरक्षा के लिए जोखिम कम करने के उपाय के रूप में, ऐसे सभी यूएएन को स्थिर अवस्था में रखा जाएगा और बाद में आधार के जुड़ने के बाद ही उन्हें चालू किया जाएगा, बयान में कहा गया है। बयान में कहा गया है कि इन सभी उपायों से सदस्यों को दी जाने वाली सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने और लंबे समय से चली आ रही शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है, जिसमें पात्र दावों के स्वत: निपटान के लिए सत्यापन को और अधिक सुव्यवस्थित करना भी शामिल है।

 

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