श्रीनगर, 21 जून
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) स्थित आतंकी संचालकों की संपत्ति कुर्क की।
पुलिस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, पुलिस जिला हंदवाड़ा के अंतर्गत हंदवाड़ा पुलिस ने मोनबल, हंदवाड़ा के दो व्यक्तियों की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जो लंबे समय से लंबित आतंकवाद के मामले में आरोपी हैं।
इसमें कहा गया है, "अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 18, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 2/3 और 3/4, और रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 120बी, 121ए, 302, 307 सहित कानून के कड़े प्रावधानों के तहत पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में दर्ज एफआईआर संख्या 198/2003 के संबंध में कुर्की की गई है।"
इसमें आगे कहा गया है कि संपत्ति की कुर्की 20-06-2025 के न्यायालय के आदेश के अनुसार की गई है, जो दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के तहत है, जो अधिकारियों को घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देता है।
इसमें कहा गया है, "जिन आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है, वे हैं: मोहम्मद शफी बारा, पुत्र सावरिया बारा, निवासी मोनबल, हंदवाड़ा और गुलाम मुस्तफा, पुत्र अलिफ उद दीन, निवासी मोनबल, हंदवाड़ा।"
बयान में कहा गया है कि दोनों व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे और तब से वे आतंकवाद को बढ़ावा देने, सीमा पार से आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करने और क्षेत्र में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
बयान में कहा गया है, "हंदवाड़ा पुलिस राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है।" 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों, उनके ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और समर्थकों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रही हैं।