नई दिल्ली, 18 जुलाई
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार को घोषणा की कि जुलाई 2025 से 9 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग भी अनिवार्य होगी।
हॉलमार्किंग बीआईएस अधिनियम, 2016 द्वारा शासित होती है और यह आभूषणों और कलाकृतियों में कीमती धातु की आनुपातिक मात्रा को प्रमाणित करती है ताकि उपभोक्ता कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी शुद्धता जान सकें।
अनिवार्य हॉलमार्किंग ग्रेड की सूची में अब 9 कैरेट सोने के साथ-साथ 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट सोने की पूर्व की श्रेणियाँ भी शामिल हैं।
अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आभूषण विक्रेताओं और हॉलमार्किंग केंद्रों को BIS नियमों के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग सूची में 9 कैरेट सोने को शामिल करने के इस नियम का पालन करना अनिवार्य है।
परिषद ने कहा, "नौ कैरेट सोना (375 पीपीटी) अब आधिकारिक तौर पर BIS संशोधन संख्या 2 के अनुसार अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत है। सभी आभूषण विक्रेताओं और हॉलमार्किंग केंद्रों को इसका पालन करना होगा।"
9 कैरेट सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय, विशेष रूप से युवा उपभोक्ताओं के बीच, अधिक किफायती सोने के आभूषणों की बढ़ती पसंद को देखते हुए लिया गया है, और इसका उद्देश्य सोने की वस्तुओं का पता लगाना आसान बनाकर बढ़ती चेन-स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाना भी है।