नई दिल्ली, 11 सितंबर
बाजार नियामक सेबी शुक्रवार को होने वाली अपनी आगामी बोर्ड बैठक में आईपीओ मानदंडों, निवेशक नियमों और कई अन्य प्रमुख सुधारों पर विचार कर सकता है।
सूत्रों के अनुसार, बोर्ड बहुत बड़ी कंपनियों द्वारा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं में ढील देने और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाने पर चर्चा करेगा।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जिन कर्मचारियों को आईपीओ के मसौदे में प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा बताया गया है, वे अब ईएसओपी, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स (एसएआर), या इसी तरह के किसी भी लाभ को धारण या प्रयोग करना जारी रख सकते हैं, बशर्ते ये दाखिल करने से कम से कम एक वर्ष पहले प्रदान किए गए हों।
अब तक, सेबी के नियम प्रमोटरों को ईएसओपी या इसी तरह के शेयर-आधारित लाभ धारण करने की अनुमति नहीं देते थे।