नई दिल्ली, 3 सितंबर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए दवा और नैदानिक अनुसंधान क्षेत्रों के नियमों में संशोधन की योजना की घोषणा की।
मंत्रालय ने कहा, "नई औषधि और नैदानिक परीक्षण (एनडीसीटी) नियम, 2019 में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करने और जैवउपलब्धता/जैव तुल्यता (बीए/बीई) अध्ययनों से संबंधित आवेदन जमा करने की आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।" मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने जनता की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए 28 अगस्त को भारत के राजपत्र में भी इसे प्रकाशित किया है।
यह पहल दवा क्षेत्र में चल रहे नियामक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
मंत्रालय ने कहा, "यह भारतीय दवा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और घरेलू नियमों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए व्यापार सुगमता की दिशा में व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है।"