राष्ट्रीय

मुख्य खाद्य पदार्थों पर कर में कटौती के बाद घरेलू खाद्य व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी

September 04, 2025

नई दिल्ली, 4 सितंबर

त्योहारों के मौसम से पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने कई खाद्य पदार्थों, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर कर में उल्लेखनीय कमी या छूट की घोषणा की है।

यूएचटी दूध, पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी और खाखरा पर अब जीएसटी 2.0 के बाद 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर लगेगा। पराठे और परोटा, जिन पर पहले 18 प्रतिशत कर लगता था, अब शून्य कर श्रेणी में हैं।

मक्खन, घी और पनीर जैसी प्रमुख डेयरी वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। गाढ़ा दूध और जैम, सॉस, अचार और फलों के रस सहित विभिन्न पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होंगी।

बादाम, काजू, पिस्ता और खजूर सहित सूखे मेवे और मेवे पर अब 12 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत कर लगेगा। बिस्कुट, केक, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, सूप और आइसक्रीम पर भी कर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

 

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