नई दिल्ली, 13 सितंबर
भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ (AiMeD) ने शनिवार को औषधि विभाग (DoP), राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा दवाओं, फ़ॉर्मूलेशन और चिकित्सा उपकरणों पर 22 सितंबर से प्रभावी संशोधित GST दरों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय पर जारी निर्देशों का स्वागत किया।
DoP-NPPA द्वारा शुक्रवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि निर्माताओं और विपणक को कम GST को दर्शाने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में संशोधन करना आवश्यक है, लेकिन बाज़ार में पहले से जारी मौजूदा स्टॉक को वापस लेना या पुनः लेबल करना अनिवार्य नहीं होगा, बशर्ते खुदरा विक्रेता स्तर पर मूल्य अनुपालन सुनिश्चित हो।
CDSCO ने संशोधित MRP को दर्शाने के लिए चिकित्सा उपकरणों (श्रेणी C और D) पर तीन महीने के भीतर स्टिकर लगाने की अनुमति दी है, जिससे आयातकों और निर्माताओं के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियाँ कम होंगी।