नई दिल्ली, 30 सितंबर
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कहा कि उसने 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) - लक्ष्य और वर्गीकरण' से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि अपनी निगरानी के दौरान, उसे PSL के निर्देशों का पालन न करने के मामले मिले।
इसके बाद, बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और मौखिक बयानों की समीक्षा करने के बाद, RBI ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप वैध थे और जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
RBI ने कहा, "यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।"