नई दिल्ली, 3 अक्टूबर
HDFC बैंक और ICICI बैंक सहित निजी बैंकों ने सूचित किया है कि वे 4 अक्टूबर से उसी दिन चेक क्लियरेंस शुरू करेंगे। यह कदम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा त्वरित और अधिक सुरक्षित भुगतान के लिए अद्यतन निपटान ढाँचे के अनुसार उठाया गया है।
नई प्रणाली के तहत 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ घंटों के भीतर क्लियर हो जाएँगे। दोनों बैंकों ने ग्राहकों से चेक बाउंस होने से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही ढंग से भरने का आग्रह किया है।
बैंक ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह करते हैं, जिसके तहत सत्यापन के लिए चेक के मुख्य विवरण पहले जमा करना अनिवार्य है। खाताधारकों को 50,000 रुपये से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा।