नई दिल्ली, 8 अक्टूबर
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को घोषणा की कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांगजन (PwD) और सेवारत मतदाता आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।
ECI द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, यह सुविधा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के तहत प्रदान की जाएगी।
ECI ने अपने प्रेस नोट में कहा, "ऐसे मतदाता फॉर्म 12D का उपयोग करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने BLO के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर सकते हैं। मतदान दल उनके घरों से उनके वोट एकत्र करेंगे।"