नई दिल्ली, 18 अक्टूबर
चुनाव आयोग ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दो दिनों के लिए नियोजित मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश की घोषणा की और नियोक्ताओं को चेतावनी दी कि अगर वे 6 और 11 नवंबर को अनुपस्थित रहने पर अपने कर्मचारियों का वेतन काटेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने एक परिपत्र में कहा, "आयोग ने राज्य सरकारों को इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है कि सभी मतदाता स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।"
चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी 11 नवंबर को होंगे।
चुनाव आयोग के उप निदेशक पी. पवन ने एक परिपत्र में कहा, "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत और लोक सभा या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मतदान करने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा।"