नई दिल्ली, 29 अक्टूबर
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने बुधवार को जारी एक ऑफिशियल बयान में कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (1) के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है।
बयान में यह भी कहा गया है कि इस बारे में एक फॉर्मल नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जा रहा है।
अन्य एंटिटीज़, जिनमें एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ़ इंडिविजुअल्स (BOI), या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन शामिल हैं, उन्हें भी रिटर्न फाइल करना होगा अगर उनकी कुल इनकम बेसिक छूट की लिमिट से ज़्यादा है।
जिनका ग्रॉस बिज़नेस टर्नओवर 60 लाख रुपये से ज़्यादा है, या जिनकी प्रोफेशनल रसीदें 10 लाख रुपये से ज़्यादा हैं, उन्हें भी ITR फाइल करना ज़रूरी है।