चंडीगढ़, 17 नवंबर
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को आज बताया गया कि दुनिया भर के शहर अब नए फ्लाईओवर बनाने के बजाय उन पर रोक लगा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ के समक्ष दलील देते हुए, अधिवक्ता तनु बेदी ने कहा कि फ्लाईओवर अब शहरी यातायात के समाधान के रूप में नहीं देखे जाते और वास्तव में कई वैश्विक शहरों में इन्हें गिराया जा रहा है।
इस मामले में पीठ की सहायता करते हुए, बेदी ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका विरोधात्मक प्रकृति की नहीं है, बल्कि चंडीगढ़ शहर से जुड़ी है। उन्होंने विस्तृत दलीलों के लिए समय पर ज़ोर देते हुए कहा, "जो चंडीगढ़ के लिए अच्छा है, वह सभी के लिए अच्छा है।"