चंडीगढ़, 18 नवंबर
पंजाब के ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को घोषणा की कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अब आवेदकों द्वारा अनिवार्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिजली कनेक्शन जारी करेगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हुए निवासियों को बिना किसी देरी के बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अरोड़ा ने कहा कि पहले आवेदकों को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने से पहले स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, नियमितीकरण प्रमाण पत्र या स्वीकृत भवन योजना जैसी स्वीकृतियाँ प्रस्तुत करनी होती थीं।
उन्होंने एक बयान में कहा, "हालांकि, विभिन्न विभागों से इन स्वीकृतियों की अनुपलब्धता या देरी के कारण लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हमें एक व्यावहारिक समाधान खोजने का निर्देश दिया था। आज, उस समाधान को लागू कर दिया गया है।"