चंडीगढ़, 24 सितंबर
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को गति देने की पहल को मंज़ूरी दे दी।
यह निर्णय यहाँ आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
कुछ चावल मिलों ने वर्षों से अपना बकाया जमा नहीं किया है, जिसके कारण इन मिल मालिकों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध कानूनी और मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई है।
मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (बीएनएसएस 2023 की धारा 218) की धारा 197 (1) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (जैसा कि पीसी (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित किया गया है) की धारा 197 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति की सिफारिश को भी मंज़ूरी दे दी।