नई दिल्ली, 24 सितंबर
पटना की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के दो अधिकारियों को 24 लाख रुपये मूल्य के जब्त माल की हेराफेरी के आरोप में दोषी ठहराया और उन्हें एक साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
दोनों अधिकारियों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया गया।
यह मामला 2009 का है जब सीबीआई ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एक मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसी बटालियन के तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट आनंद कुमार ने झा, सरकार और अन्य के साथ मिलकर निजी लाभ के लिए जब्त माल को धोखाधड़ी और बेईमानी से इधर-उधर करने की आपराधिक साजिश रची थी।
यह फैसला भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों में भ्रष्टाचार के प्रति न्यायपालिका की शून्य सहनशीलता को रेखांकित करता है, जहाँ जब्त माल की हेराफेरी के मामले लगातार चिंता का विषय रहे हैं।