नई दिल्ली, 25 सितंबर
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को डिजिटल भुगतान लेनदेन प्रमाणीकरण हेतु प्रमाणीकरण तंत्र ढाँचे पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया की जाँच की गई है और उसे अंतिम दिशानिर्देशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।
ये दिशानिर्देश तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर प्रमाणीकरण के नए कारकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं।
हालाँकि, यह ढाँचा प्रमाणीकरण कारक के रूप में SMS-आधारित OTP को बंद करने का आह्वान नहीं करता है।