नई दिल्ली, 25 सितंबर
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को देश भर के कई सहकारी बैंकों पर विभिन्न नियामक मानदंडों पर अपने निर्देशों का पालन न करने पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।
कर्नाटक स्थित साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आवास वित्त पर विवेकपूर्ण जोखिम सीमा का उल्लंघन करने और एक अन्य सहकारी समिति में शेयर रखने के लिए 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत निषिद्ध है।
दो बैंकों पर 50,000 रुपये का छोटा जुर्माना लगाया गया। आंध्र प्रदेश स्थित गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड पर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड निर्धारित समय के भीतर केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR) में अपलोड न करने के लिए जुर्माना लगाया गया, जबकि तमिलनाडु स्थित तमिलनाडु सर्कल पोस्टल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के तहत अनुमत दरों से अधिक जमा ब्याज दरों की पेशकश करने के लिए जुर्माना लगाया गया।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि यह जुर्माना गलती करने वाले बैंकों के खिलाफ की जाने वाली किसी भी आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।