अहमदाबाद, 7 अक्टूबर
एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि गुजरात की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने 2022 में अहमदाबाद में एक कार से 143 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) और मेथाफेटामाइन की ज़ब्ती के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की जाँच के बाद एक ड्रग तस्कर को 15 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।
अधिकारी ने कहा कि एनसीबी ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने और मामलों की उचित जाँच और अभियोजन के माध्यम से नशा मुक्त भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
एनसीबी की लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारी ने बताया कि सतीश कुमार की गिरफ्तारी के तुरंत बाद गहन जांच की गई और 17 अगस्त 2024 को अदालत में औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। मुकदमे में अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों की जांच की गई, जिसके बाद दोषसिद्धि हुई।