नई दिल्ली, 27 मई
आयकर विभाग ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 (एवाई 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) उपयोगिताओं के रोलआउट और सिस्टम की तैयारी के लिए आवश्यक समय को देखते हुए" रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है।
बयान में कहा गया है कि इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कम करने और अनुपालन के लिए पर्याप्त समय मिलने की उम्मीद है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित होगी।
एवाई 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और सामग्री संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है। इन परिवर्तनों के कारण सिस्टम विकास, एकीकरण और संबंधित उपयोगिताओं के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इसके अलावा, 31 मई तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देने की उम्मीद है, जिससे इस तरह के विस्तार के अभाव में रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रभावी समय सीमित हो जाएगा, बयान में कहा गया है।