नई दिल्ली, 2 जुलाई
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अगस्त 2016 से जुड़े एक मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खाते को "धोखाधड़ी" के रूप में रिपोर्ट करने का फैसला किया है।
रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यह खुलासा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार किया जा रहा है।
कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा, "आपको सूचित किया जाता है कि कंपनी को एसबीआई से 23 जून, 2025 (30 जून, 2025 को प्राप्त) दिनांकित पत्र प्राप्त हुआ है (कंपनी और उसके पूर्व निदेशक - श्री अनिल धीरजलाल अंबानी को चिह्नित), जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया है कि एसबीआई ने कंपनी के ऋण खाते को "धोखाधड़ी" के रूप में रिपोर्ट करने और मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार श्री अनिल धीरजलाल अंबानी (कंपनी के पूर्व निदेशक) का नाम आरबीआई को रिपोर्ट करने का फैसला किया है।" रिलायंस कम्युनिकेशंस अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह का हिस्सा है। कंपनी दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।
एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है, "कंपनी के लेनदारों की समिति ने संहिता के अनुसार एक समाधान योजना को मंजूरी दे दी है और वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच की मंजूरी का इंतजार कर रही है।"