चेन्नई, 22 जुलाई
मदुरै में पशु क्रूरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ गोरिपलायम के वेलायुथम पिल्लई स्ट्रीट पर एक सामुदायिक कुत्ते पर भारी ईंटों से बेरहमी से हमला किया गया।
इस घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ, ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और मदुरै सिटी पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।
एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने हमले में शामिल दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की - एक जिसने ईंटें फेंकी और दूसरा जिसने उसे घटनास्थल से भागने में मदद की।
अधिकारी वर्तमान में अपराधियों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 324(4) और 325, तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बीएनएस की धारा 325 किसी भी पशु को अपंग बनाने या मारने को संज्ञेय अपराध मानती है और इसके लिए पाँच साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान करती है। पीसीए अधिनियम की धारा 11 पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट पहुँचाने के कृत्यों के लिए दंडनीय है।
पशु अधिकार संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि में सहायक किसी भी सूचना के लिए इनाम की घोषणा की है।