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Hyundai India पर पिछली एसयूवी बिक्री पर 258.67 करोड़ रुपये का जीएसटी जुर्माना

July 22, 2025

नई दिल्ली, 22 जुलाई

कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) पर जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने सितंबर 2017 और मार्च 2020 के बीच कुछ एसयूवी मॉडलों पर क्षतिपूर्ति उपकर का कथित रूप से कम भुगतान करने के लिए 258.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी मंगलवार को कार निर्माता कंपनी ने दी।

हुंडई इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि 258.67 करोड़ रुपये की यही राशि उपकर में कमी के रूप में भी पुष्टि की गई है, जिससे कुल कर मांग 517 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

एचएमआईएल ने कहा, "कंपनी को तमिलनाडु के सीजीएसटी विभाग के आयुक्त (अपील) से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें सितंबर 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए कुछ एसयूवी मॉडलों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के कम भुगतान के आरोप पर 258.67 करोड़ रुपये के जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की मांग और 258.67 करोड़ रुपये के जुर्माने की पुष्टि की गई है।"

कंपनी ने बताया कि तमिलनाडु में सीजीएसटी विभाग के आयुक्त (अपील-II) के कार्यालय ने 21 जुलाई को यह आदेश जारी किया था।

हालांकि, एचएमआईएल ने यह नहीं बताया कि इस मामले में कौन से एसयूवी मॉडल शामिल थे," कंपनी ने अपनी नियामक फाइलिंग में कहा।

बड़ी कर मांग के बावजूद, हुंडई इंडिया ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के कारण उसकी वित्तीय, परिचालन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने यह भी पुष्टि की कि वह वर्तमान में आदेश की समीक्षा कर रही है और इस निर्णय के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।

कंपनी ने आगे कहा, "इस आदेश से कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी इस आदेश की समीक्षा कर रही है और अपील दायर करने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगी।"

हुंडई के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी का मानना है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी हालिया संशोधन और स्पष्टीकरण कंपनी की स्थिति का समर्थन करते हैं।

प्रवक्ता ने आगे कहा, "हम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और उचित मंच के माध्यम से कानूनी उपाय की मांग करेंगे।"

वर्तमान में, एचएमआईएल भारत में एक्सटर, वेन्यू, क्रेटा, अल्काज़ार, टक्सन, क्रेटा इलेक्ट्रिक और आयोनिक 5 सहित कई एसयूवी मॉडल बेचती है।

जुर्माना आदेश पिछली बिक्री से संबंधित है और इससे वर्तमान या भविष्य के वाहनों पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

 

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