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ईडी ने यूको बैंक के पूर्व प्रमुख की 106.36 करोड़ रुपये की संपत्ति की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया

July 25, 2025

कोलकाता, 25 जुलाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसके कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने हाल ही में यूको बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार गोयल और संबंधित संस्थाओं की लगभग 106.36 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है। यह आदेश मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जाँच के सिलसिले में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, ईडी ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि गोयल, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और अन्य संबंधित कंपनियों सहित आरोपी संस्थाओं के खिलाफ कोलकाता स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई है।

ईडी के बयान में कहा गया है, "सीबीआइ, बीएसएफबी, कोलकाता द्वारा कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों के खिलाफ विभिन्न धोखाधड़ी प्रथाओं के माध्यम से बैंकों/वित्तीय संस्थानों को 6,210.72 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इन कदाचारों में धन का हेराफेरी/गबन, बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना, बैलेंस शीट में हेरफेर आदि शामिल हैं, और तदनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों को 6210.72 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।"

गोयल को इस मामले में 16 मई, 2025 को सीएसपीएल को 1,460 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो बाद में एनपीए में बदल गया।

ईडी के बयान में कहा गया है, "सीएसपीएल को ऋण स्वीकृत करने के एवज में, गोयल को नकदी, अचल संपत्तियों आदि के रूप में भारी अवैध लाभ प्राप्त हुआ, जिसे फर्जी कंपनियों के जाल के माध्यम से भेजा गया। साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि रिश्वत के व्यवस्थित निपटान के लिए मुखौटा कंपनियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों और संरचित स्तरीकरण का उपयोग किया गया था। गोयल के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और करीबी सहयोगी अनंत कुमार अग्रवाल को भी 25 जून 2025 को आवास प्रविष्टियों की सुविधा प्रदान करने, फर्जी संस्थाओं का प्रबंधन करने और अवैध रूप से अर्जित नकदी को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।"

ईडी ने दावा किया कि इस मामले में अब तक 612.71 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की जा चुकी हैं। मुख्य आरोपी, संजय सुरेका, सुबोध कुमार गोयल और अनंत कुमार अग्रवाल, न्यायिक हिरासत में हैं।

 

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