नई दिल्ली, 9 अगस्त
आयकर विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी जारी की। इस यूटिलिटी का उपयोग साझेदारी फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (LLP) और सहकारी समितियों द्वारा अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जा सकता है।
व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सहकारी समितियाँ, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समितियाँ, स्थानीय प्राधिकरण, और कुछ व्यावसायिक ट्रस्ट और निवेश निधि अन्य पात्र संस्थाएँ हैं।
व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), कंपनियों और ITR-7 का उपयोग करने वाले लोगों के अलावा अन्य संस्थाएँ ITR-5 फॉर्म का उपयोग कर सकती हैं।
आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ जारी कर दी हैं। आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले जारी किए गए थे। हाल के बजट में, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर को संशोधित कर 12.5 प्रतिशत (इक्विटी के लिए 10 प्रतिशत से ऊपर) कर दिया गया है। कुछ परिसंपत्तियों, जैसे इक्विटी, पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) कर अब 20 प्रतिशत (15 प्रतिशत से ऊपर) है।
एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सभी सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को अब दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।