मुंबई, 18 अगस्त
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को डिपॉजिटरी सिस्टम में नए मार्जिन प्लेज और री-प्लेज फ्रेमवर्क की समय सीमा 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
पहले ये नियम 1 सितंबर से लागू होने वाले थे।
सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा, "इसके आधार पर और बाजार के खिलाड़ियों और निवेशकों को बिना किसी व्यवधान के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, कार्यान्वयन की समय सीमा 10 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।"
नियामक ने कहा कि यह निर्णय डिपॉजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल से अनुरोध प्राप्त होने के बाद लिया गया, जिन्होंने सिस्टम डेवलपमेंट पूरा करने और एंड-टू-एंड परीक्षण करने के लिए और समय मांगा था।
सेबी ने कहा कि यह विस्तार निवेशकों या बाजार सहभागियों को बिना किसी व्यवधान के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
नए फ्रेमवर्क के तहत, मार्जिन दायित्वों के लागू होने पर ग्राहकों की प्रतिभूतियों को सीधे उनके डीमैट खातों में जल्दी भुगतान के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा।