बेंगलुरु, 11 सितंबर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एन. श्रीनिवास मूर्ति, नियमिता और श्रीनिवास मूर्ति की एक करीबी रिश्तेदार रत्नम्मा की लगभग 3.62 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। यह कार्रवाई बैंक के खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में की गई है। गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
यह भी पता चला है कि श्रीनिवास मूर्ति और अन्य लोग अपने करीबी सहयोगियों के नाम पर, बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए और कभी-कभी बिना किसी संपार्श्विक के ऋण स्वीकृत करते थे। श्रीनिवास मूर्ति और अन्य लोग उक्त ऋण राशि से अपने नाम पर संपत्तियां पंजीकृत कराते थे और बाद में ऋण खातों को एनपीए में बदल देते थे।"
आगे की जाँच जारी है।