विशाखापत्तनम, 17 सितंबर
यहाँ की एक सीबीआई अदालत ने 32.28 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के एक पूर्व निरीक्षक और एक निजी व्यक्ति को पाँच साल की जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने श्रीकाकुलम रेंज, श्रीकाकुलम के तत्कालीन निरीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कालका रामदास और एक निजी व्यक्ति, पोलाकी जानकीराम को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
यह मामला 2005 में दर्ज किया गया था और 2008 में आरोप पत्र दाखिल करने के समय, रामदास विशाखापत्तनम के सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालय में अधीक्षक, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क थे।
सीबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अदालत ने श्रीकाकुलम जिले के वंद्रागी गाँव के जानकीराम और एक निजी संस्था, श्री बालाजी जनरल ट्रेडिंग कंपनी को भी दोषी ठहराया। अदालत ने उन पर कुल 5.53 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।