नई दिल्ली, 20 सितंबर
गाजियाबाद स्थित सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग शाखा, नोएडा के शाखा प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव को दोषी ठहराते हुए चार साल की कैद और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "मनोज श्रीवास्तव ने मई 2007 से जून 2009 की अवधि के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग शाखा, नोएडा में शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थापन और कार्य करते हुए, एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग शाखा, नोएडा के लेखाकार अनिल कुमार गोविल के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचा और 10 फरवरी, 2009 को आरोपी राजीव बुद्धिराजा, प्रोप. मेसर्स भारती एसोसिएट्स को फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर 40 लाख रुपये मंजूर किए, जिससे ऋणदाता बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ।"
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, संकिशा शाखा, जिला- फर्रुखाबाद के शाखा प्रबंधक और एक निजी व्यक्ति को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।