कोलकाता, 16 अक्टूबर
भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 79 विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को तत्काल बदलने का निर्देश दिया है क्योंकि उनके चयन में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन हुआ है।
इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को पहले ही एक पत्र भेजा जा चुका है जिसमें उन राज्य सरकार के अधिकारियों के नाम नामित करने को कहा गया है जो ईआरओ के रूप में चयन के मानदंडों को पूरा करते हैं।
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (कार्यकारी) संवर्ग के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय अधिकारी और ग्रामीण विकास अधिकारी जैसे पदों के अधिकारियों को ही ईआरओ के रूप में चयन के लिए विचार किया जा सकता है।