चंडीगढ़

एनजीटी मामले 606/2018 में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अनुपालन पर समीक्षा बैठक

May 09, 2025

चंडीगढ़,9 मई

आज चंडीगढ़ के मुख्य सचिव श्री राजीव वर्मा ने दिनांक 08.05.25 को 606/2018 “नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 का अनुपालन और अन्य पर्यावरणीय मुद्दे” के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की।

बैठक में पर्यावरण एवं स्थानीय निकाय सचिव श्री मंदीप सिंह बराड़, वित्त सचिव श्री दीप्रवा लाकड़ा, पर्यावरण निदेशक श्री सौरभ कुमार, आयुक्त, एमसी, चंडीगढ़ श्री अमित कुमार, वन संरक्षक श्री अनूप सोनी ने भाग लिया।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव को अपशिष्ट जल उत्पादन और उसके उपचार की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। सभी एसटीपी के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और बताया गया कि चंडीगढ़ में लगभग 255 एमएलडी क्षमता है, जबकि वर्तमान में लगभग 255 एमएलडी क्षमता है। 232 एमएलडी इसलिए अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 100% से अधिक क्षमता है। आयुक्त, एमसी ने एसटीपी के प्रदर्शन को मानदंडों को पूरा करने और चोकों में अनुपचारित पानी के निर्वहन की जांच करने के लिए एमसी द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या की। यह बताया गया कि चंडीगढ़ में लगभग 500 टीपीडी अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है, जिसे एमसी द्वारा विशेष रूप से कम्पार्टमेंटलाइज्ड वाहनों में डोर टू डोर संग्रह के माध्यम से एकत्र किया जाता है और एमसी द्वारा पूरी तरह से संसाधित किया जाता है। जैव-उपचार कार्य में तेजी लाने और मानसून से पहले इसे पूरा करने की व्यवस्था की जा रही है। यह बताया गया कि लैंडफिल साइट में उत्पन्न होने वाले लीचेट को दो लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट (एलटीपी) के माध्यम से उपचारित किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी कार्य माननीय एनजीटी को दिए गए समय-सीमा के अनुसार पूरे होने चाहिए और संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट जल चोकों/नालियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए नगर निगम को कचरे का पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसा न करने पर दोषियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चंडीगढ़ में कहीं भी कचरा न जलाया जाए।

 

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