नई दिल्ली, 2 मई
यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी और अन्य आरोपियों से कारण बताने को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाना चाहिए।
पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने ईडी की अभियोजन शिकायत पर अस्थायी रूप से नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था और संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी से आवश्यक दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने और दोषों को दूर करने को कहा था।
चूंकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अदालत आरोपी को सुने बिना आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती है और इसलिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए, न्यायाधीश ने कहा था: "मैं संतुष्ट होने तक ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता।"
इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 मई को तय की थी। ईडी ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। आरोप पत्र में कांग्रेस के ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के नाम शामिल हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में कथित अपराध की आय का मूल्य 988 करोड़ रुपये आंका गया है। आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सार्वजनिक ट्रस्टों को निजी संपत्ति में बदलकर नेशनल हेराल्ड के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्ति का दुरुपयोग किया।