मुंबई, 16 अगस्त
गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की 15 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने आईटीआर उपयोगिताओं के जारी होने में देरी और कर पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया है।
जीसीसीआई ने अपने हालिया ज्ञापन में करदाताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य हितधारकों के सामने मौजूदा समय सीमा को पूरा करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर ज़ोर दिया।
जीसीसीआई ने तर्क दिया कि रिटर्न दाखिल करने वाली उपयोगिताओं की देरी से उपलब्धता, सरकार द्वारा ऑडिट से छूट प्राप्त लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर करने की भरपाई से कहीं अधिक है।
करदाताओं को अनुपालन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, आयकर उपयोगिताएँ आमतौर पर अप्रैल में उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि, जीसीसीआई के अनुसार, इस वर्ष रिलीज में औसतन तीन महीने की देरी हुई है, और अगस्त के पहले सप्ताह तक, कई फॉर्म अभी भी लंबित थे।