नई दिल्ली, 1 मई
एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से तेजी से हटाने के उद्देश्य से भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार से सीधे इलेक्ट्रॉनिक डेटा एकत्र करने का निर्णय लिया है।
फिलहाल, फॉर्म 7 के माध्यम से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने तक बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा नामों को हटाया या सत्यापित नहीं किया जाता है।
इसके अलावा, ईसीआई मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) के डिजाइन को संशोधित करने की योजना बना रहा है ताकि इसे अधिक मतदाता-अनुकूल बनाया जा सके, अधिकारी ने बताया।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा, "आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (जैसा कि 2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के महापंजीयक से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा।" अधिकारी ने एक बयान में कहा, "इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना, फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकेंगे।" मतदाता पर्चियों को और अधिक मतदाता-अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन को संशोधित करने का भी फैसला किया है।