प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवैध निर्माण से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के एक मामले में लगभग 1.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
सतर्कता प्रतिष्ठान, देहरादून द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के बाद, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई।
प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की कई धाराओं का इस्तेमाल किया गया।