नई दिल्ली, 27 मई
वैश्विक बाजारों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों में, सरकार ने मंगलवार को निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत लाभों की बहाली की घोषणा की।
इस योजना के तहत लाभों की बहाली अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारकों, निर्यात-उन्मुख इकाइयों (EOUs) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में संचालित इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात के लिए है।
वाणिज्य मंत्री ने एक बयान में कहा कि ये लाभ 1 जून से किए गए सभी पात्र निर्यातों पर लागू होंगे।
इन श्रेणियों के लिए RoDTEP के तहत लाभ पहले 5 फरवरी, 2025 तक उपलब्ध थे, और उनकी बहाली से सभी क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
1 जनवरी, 2021 से लागू RoDTEP योजना निर्यातकों को उन अंतर्निहित शुल्कों, करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापस नहीं किया जाता है। यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों के अनुरूप है और पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
31 मार्च, 2025 तक RoDTEP योजना के तहत कुल संवितरण 57,976.78 करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो भारत के व्यापारिक निर्यात को समर्थन देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने इस योजना के तहत 18,233 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।