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ईडी ने जम्मू-कश्मीर के पटनीटॉप हिल स्टेशन में 15.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

June 28, 2025

जम्मू, 28 जून

प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू-कश्मीर के पटनीटॉप हिल स्टेशन में 15.78 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत एक मामले से जुड़ी है, शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

“प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पटनी टॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मामले में 27 जून, 2025 को 15.78 करोड़ रुपये (लगभग) की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। अस्थायी रूप से जब्त की गई संपत्तियों में भूमि, भवन और होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर के संचालन से होने वाली आय शामिल है, जो सभी पटनीटॉप में स्थित हैं,” ईडी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा।

ईडी ने पटनी टॉप क्षेत्र में होटल/गेस्ट हाउस/रिसॉर्ट/कॉटेज/निवास के विभिन्न मालिकों/निदेशकों और पीडीए के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई, एसीबी, जम्मू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि ऐसे होटल/गेस्ट हाउस/रिसॉर्ट आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग, स्वीकृत सीमाओं से अधिक निर्माण, निषिद्ध क्षेत्रों (घने जंगल, कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र) आदि में व्यवसाय संचालित कर रहे थे, जिसमें पीडीए अधिकारियों द्वारा अनुपालन में चूक को नजरअंदाज किया गया था। ईडी की जांच से पता चला कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर पीडीए द्वारा अनुमत क्षेत्र से परे बनाए गए थे। होटलों ने स्वीकृत सीमाओं से परे अवैध निर्माण किया था, जबकि उसी का उपयोग करके राजस्व अर्जित किया था। इससे पहले, इसी मामले में, ईडी ने इस साल जनवरी में होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स, पटनीटॉप और होटल ग्रीन ऑर्किड की भूमि और भवन सहित संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था।

बयान में कहा गया है, "ईडी पीएमएलए के तहत आने वाले मामलों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में अवैध रूप से लॉन्ड्रिंग किए गए धन का इस्तेमाल गैरकानूनी और अक्सर राष्ट्र-विरोधी हितों के लिए किया जाता है।" बयान में कहा गया है, "राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा शुरू में प्रकाश में लाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को भी अंततः ईडी द्वारा ही निपटाया जाता है, क्योंकि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की शक्तियां ईडी में निहित हैं।"

 

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